उत्तर प्रदेश

ग्रेटर नोएडा , एवं नोएडा में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 163 के तहत पुलिस ने 8 मई तक निषेधाज्ञा लागू कर दी है। राजनीतिक गतिविधियों सहित। श्रमिक आंदोलनों और असामाजिक तत्वों द्वारा अशांति फैलाने की आशंका के चलते यह फैसला लिया गया है।
इस दौरान बिना अनुमति 5 या अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, जुलूस नहीं निकाल सकते और। सार्वजनिक स्थानों पर पूजा, नमाज, नहीं कर सकते और लाउडस्पीकर भी बिना अनुमति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर पूरी तरह बंद रहेंगे। ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी रहेगी
फायरिंग , हथियार रखने, और सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। परीक्षा केंद्रों के आसपास भी इकट्ठा होने पर कार्यवाही होगी।
